Trucks including tourist buses are also exempted from tax | मालवाहक वाहनों का टैक्स भी 8 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया, बसों को देना होगा अब 700 की जगह 200 रुपए प्रति सीट

भोपाल35 मिनट पहले
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प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने तथा ऑल इंडिया परमिट की टूरिस्ट बसों के मध्यप्रदेश में पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के परमिट तथा ट्रकों के पंजीयन में लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है । मोटर यान कर में कमी करते हुए लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के मोटरयान कर अब प्रति सीट 700 की जगह 200 रुपए कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत होने वाली बसों को मध्य प्रदेश की ओर पंजीकृत कराने के उद्देश्य ने यह टैक्स कम किया गया है। इससे मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट की बसों में वृद्धि होगी।
मालवाहक वाहनों में भी छूट
राजस्व एवं परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि इसी प्रकार प्रदेश में पंजीकृत होने वाले मालवाहक वाहनों पर उनके मानक मूल्य का 8 फीसदी लगने वाला टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में नित नए निर्णय ले रही है । इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों में लगने वाला प्रति सीट का टैक्स तथा मालवाहक वाहनों के पंजीयन में लगने वाले टैक्स का भार घटाकर मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव कर संशोधित टैक्स को प्रभावशील किया है। इससे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा वहीं मोटर मालिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी । परिवहन मंत्री से मिलने आए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ एम. पी. के प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं हंस ट्रैवल्स के प्रोपराइटर अरूण गुप्ता, राजरतन ट्रैवल्स के विनोद जैन, संगठन के सचिव एवं इंटरसिटी ट्रैवल्स के हरि दुबे, सिटीलिंक ट्रैवल्स के नासिर खान सहित अन्य वाहन बस ऑपरेटर मौजूद थे ।
अब घटते क्रम में लगेगा अन्य राज्यों से पंजीकृत होने वाले वाहनों का कर
गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि दूसरे राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने वाले वाहनों के टैक्स में भी बड़ा बदलाव किया गया है । दूसरे राज्यों से पंजीकृत होने वाले वाहनों के लिए मध्यप्रदेश मोटरयान कर जो पूर्व में नवीन वाहनों के हिसाब से लिया जाता था उसमें भारी कमी करते हुए अब वाहन की आयु के अनुपात में प्रतिवर्ष के मान से घटते क्रम में यह कर लिया जाएगा । इससे प्रतिवर्ष के हिसाब से पंजीकृत होने वाले वाहनों में मोटरयान कर में भारी कमी आएगी तथा दूसरे राज्यों से मध्यप्रदेश आने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या में इजाफा होगा।
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