मध्यप्रदेश

Financial condition of Maihar gangrape victim’s family worsens | 50 हजार देकर भूली सरकार, डीपीओ ने अदालत से की मांग, दिलवाया जाए 2 लाख का अंतरिम मुआवजा

सतना31 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो

मैहर में पिछले दिनों हुई दिल दहला देने वाली शर्मनाक घटना का शिकार हुई नाबालिग की हालत अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी नाजुक बनी हुई है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बदतर है। ऐसे में उसकी देखरेख करना भी परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इन हालातों को देखते हुए अदालत से उसके परिवार को 2 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा दिए जाने की मांग पहुंची है।

डीपीओ गणेश पांडेय ने मैहर के प्रथम अतिरिक्त सत्र एवं विशेष (पॉक्सो) न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन पेश कर मैहर गैंग रेप की पीड़िता को नियम 9 के उपनियम 5 के तहत 2 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा दिलाये जाने की मांग की है।

मीडिया में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ हुई घटना के बाद उसका इलाज मेडिकल कालेज रीवा में हुआ है। उसे शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंची है। उसके शरीर की चोटें गंभीर हैं। उसके परिजनों के पास जीवन यापन के लिए कोई और साधन नहीं है। ऐसे में उसकी देखरेख में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नियमानुसार वह अंतरिम मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता भी रखती है। डीपीओ ने अदालत से इस विषय पर संज्ञान लेते हुए पीड़िता की उचित देखभाल के लिए अंतरिम मुआवजा राशि दिलाया जाने का आग्रह किया है।

बता दें कि पीड़िता के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर शासन की तरफ से 50 हजार रुपए की राशि दी गई थी। परिजनों की मानें तो इस राशि के बाद कोई और आर्थिक मदद नहीं मिली जबकि वह राशि भी खत्म हो गई।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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