मध्यप्रदेश

The closure report in the Sarla Mishra case was rejected in court | सरला मिश्रा मामले में खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में नामंजूर: भाई की आपत्ति पर दोबारा जांच कर चार्जशीट पेश करने के आदेश किए – Bhopal News


भोपाल। कांग्रेस नेत्री रहीं सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में थाना टीटी नगर पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई खात्मा रिपोर्ट को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक राय ने नामंजूर करते हुए पुलिस थाना टीटी नगर को आदेशित किया है कि मामले की पुन: जा

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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक राय ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि फरियादी की प्रोटेस्ट पिटीशन एवं खात्मां प्रकरण में साक्षीगण कथन के आधार पर घटना के संबंध में की गयी विवेचना अपूर्ण होना दर्शित होता है ।थाना टीटी नगर के थाना प्रभारी को आदेश की प्रति सहित उपरोक्त अपराध के संबंध में अग्रिम विवेचना हेतु निर्देशित किया जाता है। संपूर्ण विवेचना के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर इस न्यायालय को सूचित करें।

जानिए क्या है मामला

14 फरवरी 1997 को सरला मिश्रा संदिग्ध परिस्थितियों में साउथ टीटी नगर भोपाल स्थित शासकीय आवास में आग से गंभीर रूप से जल गईं थीं। उन्हें इलाज के लिए पहले हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली ले जाया गया था। इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में 19 फरवरी 1997 को उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस थाना टीटी नगर मामले की जांच कर 7 नवंबर 2019 को सीजेएम कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की थी। सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने पुलिस थाना टीटी नगर की खात्मा रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति पेश की थी। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में एक रिट याचिका पेश की थी।

हाईकोर्ट जबलपुर ने मामले की सुनवाई के बाद भोपाल जिला कोर्ट को आदेश दिए थे कि वह मामले की सुनवाई कर 60 दिन के अंदर मामले का निराकरण करे।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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