2002 नरौदा गाम नरसंहार मामला: पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडनानी सहित 68 आरोपी बरी

अर्पिता राज
नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) की विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरौदा गाम नरसंहार मामले में भाजपा नेता माया कोडनानी सहित सभी 68 आरोपियों को बरी कर दिया. मामले में कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 18 की बीच की अवधि में मौत हो गई थी. आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस दंगा), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और 153 (दंगों के लिए उकसाना) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे. इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा मौत है.
28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोडा गाम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए थे. यह घटना गोधरा ट्रेन जलाने के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हुई थी. ट्रेन जलाने की घटना में 58 यात्री मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर कारसेवक अयोध्या से लौट रहे थे.
विशेष अभियोजक सुरेश शाह ने कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने 2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान क्रमशः 187 और 57 गवाहों की जांच की और लगभग 13 साल तक चले, जिसमें छह न्यायाधीशों ने लगातार मामले की सुनवाई की.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
FIRST PUBLISHED : April 20, 2023, 19:04 IST
Source link