मध्यप्रदेश

Ujjain:इंस्टाग्राम पर सहेली बनकर मिली, फिर नाबालिग का करवाया दुष्कर्म, कोर्ट ने दो दोषियों को दी 20 साल कैद – Ujjain: Instagram Friend Framed A Minor, Got Friends To Rape, Court Gave 20 Years Imprisonment To Two Convicts


Jail demo
– फोटो : फाइल फोटो

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इंस्ट्राग्राम पर बनी सहेली ने नाबालिग का तीन दिन तक विभिन्न स्थानों पर दोस्तों से दुष्कर्म करवा दिया। करीब तीन साल पहले चिमनगंज थाने में दर्ज इस केस में शुक्रवार को कोर्ट ने दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

ढांचा भवन निवासी नाबालिग से इंस्टाग्राम पर हमउम्र पड़ोसन ने दोस्ती कर उसे फांसा और फिर 22 सितंबर 2020 को उसे घूमने के बहाने देवासगेट की होटल में ले गई। वहां मक्सीरोड पांडय़ाखेड़ी निवासी चिराग उर्फ मनोज पिता सुरेश यादव (19) ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दो दिन तक घुमाने के बाद फ्रेंड शुभम उर्फ धर्मेन्द्र पिता पीरूलाल (23) फिर उसी होटल में ले गया और चिराग ने फिर दुष्कर्म कर डाला। तीन दिन बाद में पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर बमुश्किल घर छोड़ा। पीड़िता से जानकारी मिलने पर 25 सितंबर को माता-पिता उसे थाने ले गए। उसकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, रेप व पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। 

प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पाए जाने पर चिराग और शुभम को 20 साल कैद व 6000 रुपये अर्थदंड दिया। संदेह के लाभ पर अभियुक्तगण गोलू एवं आनन्द को बरी हो गए। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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