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ऐतिहासिक फैसला: केंद्र सरकार देगी मेडिकल कोर्सेस में OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10% आरक्षण देगी

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण मेडिकल एवं डेंटल कोर्स में पीजी एवं यूजी के लिए एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों (OBC) को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा।

27% OBC आरक्षण पर पीएम मोदी ने लिखा

Our Government has taken a landmark decision for providing 27% reservation for OBCs and 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for undergraduate and postgraduate medical/dental courses from the current academic year. This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country.

इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है।

EWS के लिए आरक्षण

साल 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। इसके मुताबिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गईं ताकि अनारक्षित वर्ग पर इसका कोई असर ना पड़े। लेकिन इस श्रेणी को ऑल इंडिया कोटा योजना में शामिल नहीं किया गया था।

भारत में पिछड़ा वर्ग के लोग जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में पूर्व निर्धारित से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया था परंतु सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले 50-50 के चलते सरकारों के सभी प्रावधान विवादित हो गए। इनके खिलाफ हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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