मध्यप्रदेश

Mp News:प्रक्रिया में उलझा सरकार का वादा, निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को एक साल से पुरस्कार का इंतजार – Mp News: Government’s Promise Entangled In The Process, Unopposed Elected Panchayats Waiting For Award For One


वल्लभ भवन, भोपाल
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सरकार ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित पंच-सरपंच को पुरस्कार देने का एलान किया था। लेकिन, लगता है सरकार यह वादा भूल गई। चुनाव के एक साल बाद भी किसी भी पंचायत को पुरस्कार की राशि नहीं मिली है। मामला प्रक्रिया में उलझा हुआ है।  

सरकार ने पिछले साल पंचायत चुनाव-2022 में निर्विरोध पंच-सरपंच चुनने पर अवॉर्ड और राशि देने की घोषणा की थी। इसके लिए अलग-अलग श्रेणी के अनुसार पंचायत राज संचालनालय ने करीब 55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत भी कर दी थी, लेकिन योजना की फाइल पर वित्त विभाग ने नियमों का हवाला देकर आपत्ति के साथ लौटा दी। 

जानकारी के अनुसार विभाग में तीन माह में खर्च किए जाने वाले बजट की राशि की सीमा तय है। पंचायत राज संचालनालय इस सीमा से अधिक की राशि जारी कर रहा है, इसके लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लगती है। पंचायत राज संचालनलय ने बिना कैबिनेट की स्वीकृति के ही वित्त विभाग को फाइल बढ़ा दी। जिस पर विभाग ने आपत्ति दर्ज कर फाइल को लौटा दिया है।

 

निर्विरोध निर्वाचन पर पुरस्कार की इतनी है राशि 

  • ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर लगातार दो बार से निर्विरोध निर्वाचन हुआ तो 7 लाख 
  • ग्राम पंचायत सरपंच और सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए तो 7 लाख रुपये 
  • ग्राम पंचायत सरपंच और सभी पंच महिला निर्वाचित हुईं तो 12 लाख रुपये
  • पंचायत में सरंपच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन हुआ तो 15 लाख रुपये 

इन क्षेत्रों में भी मिलेंगे पुरस्कार 

महिला एवं बाल हितैषी पुरस्कार, जल परिपूर्ण पुरस्कार, स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित पंचायत और आर्थिक रूप से आत्म निर्भर पंचायत की श्रेणी में भी पंचायतों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार 50 लाख, द्वितीय पुरस्कार 25 लाख और तृतीय पुरस्कार 10 लाख रुपये है। 

एक सप्ताह में राशि जारी कर देंगे 

मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह आयुक्त अमरपाल सिंह ने कहा कि हमने नियम के अनुसार बजट जारी करने की कैबिनेट से स्वीकृति ले ली है। वित्त विभाग से अनुमति लेकर राशि एक सप्ताह में सभी पंचायतों को जारी कर दी जाएगी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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