मध्यप्रदेश

Delhi-Mumbai Expressway will start from tomorrow | शुरुआत में एमपी में बन चुके हिस्से होंगे शुरू, लागत के हिसाब से देना होगा टोलटैक्स

मंदसौर35 मिनट पहले

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भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुए दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे की अधिकृत शुरुआत 20 सितंबर से हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसकी सूचना जारी कर दी है। शुरुआत में यह मध्यप्रदेश में निर्माण हुए हिस्से में आवागमन शुरू होगा। सोमवार को इसके टोल प्लाजा की दरें जारी कर दी गई। निर्माण के बाद से ही इस हिस्से से वाहन चालक अवैध रूप से निकल रहे थे। अब अधिकृत रूप से शुरुआत होने के बाद वाहन चालकों को शुल्क चुकाना होगा। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगने लगेगा।

13 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्सप्रेस-वे की दिल्ली से मुंबई तक की कुल दूरी 1380 किलोमीटर है। जिसमें मध्यप्रदेश का 244.5 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। एक्सप्रेस-वे में एमपी के रतलाम जिले का 90 किलोमीटर, झाबुआ जिले का 50.95 किलोमीटर व मंदसौर का 102 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है। इसके प्रारंभ हो जाने से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। एक्सप्रेस-वे से मुंबई से दिल्ली तक का 12 से 13 घंटे में पूरा हो जाएगा। जबकि अभी तकरीबन 22 घंटे का समय लग जाता है।

इतना देना होगा टोल

एक्सप्रेस-वे में टोल दर लागत पर आधारित रहेगी। जिस खंड में पुल-पुलिया और इंटरचेंज अधिक होंगे वहां पर टोल ज्यादा देना होगा। दौसा वाले हिस्से के मान से कार व हल्के वाहनों के लिए टोल 2.20 रुपए से 2.25 रुपए प्रति किलोमीटर तक की दर हो सकती है। बड़े यात्री वाहन, ट्रक के लिए यह 7 से 7.35 रुपए तक होने की संभावना है। विभागीय स्तर पर दरों की जानकारी भी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दी जाएगी। इस संबंध में प्रोजेक्ट मैनेजर रविन्द्र गुप्ता का कहना है कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की आवाजाही 20 सितम्बर से प्रारंभ होगी। अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग दर निर्धारित हैं। निर्धारित दरों के मान से ही टोल की वसूली की जाएगी।

दो पहिया वाहनों का प्रवेश नहीं, तय स्पीड से ज्यादा स्पीड हुई तो कटेगा चालान

एक्सप्रेस-वे के माध्यम से रतलाम से मुंबई अथवा दिल्ली के लिए समान रूप से 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। इसमें टू-व्हीलर को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। जबकि चार पहिया व बड़े वाहन 120 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड पर चल सकेंगे। इससे ज्यादा यदि वाहनों की स्पीड मिली तो उनका चालान कटेगा। वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण रखने के लिए पूरा मार्ग सीसीटीवी कैमरों से लैस है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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