अजब गजब

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पकड़ी गई बड़ी गड़बड़ी, RBI ने लगाया 84.50 लाख रुपये का जुर्माना

Photo:FILE RBI impose fine on Central Bank of India

बैंकों की कार्रवाई पर रिजर्व बैंक बेहद कड़ाई से नजर रखता है। इस बीच रिजर्व बैंक का हंटर सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक पर चला है। जिस पर आरबीआई की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

रिजर्व बैंक ने बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके पर्यवेक्षण संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था। रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने कर्जदाताओं के साझा मंच (जेएलएफ) के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट नहीं किया था। बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट (मोबाइल पर संदेश) का शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था।

बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर बढ़ाई

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने ग्राहकों के लिए एक वर्ष की सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दर बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दी है। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बढ़ी हुई ब्याज दर दो करोड़ रुपये से कम जमा पर मान्य होगी। बीओआई ने बयान में कहा कि संशोधन के बाद बैंक सामान्य ग्राहकों को सात दिन से 10 वर्ष तक पूर्ण अवधि वाली जमा पर तीन प्रतिशत से सात प्रतिशत तक ब्याज देगी। बैंक एक वर्ष की एफडी पर वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को 7.50 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से ज्यादा) को 7.65 प्रतिशत ब्याज देगी। 

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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