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साहब कब होगी भू-माफियाओं पर कार्यवाही: जिम्मेदारो की अनदेखी से सरकार को राजस्व की हानि

यूं कि….. बरबाद गुलिस्तां करने को, बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा हैं, बरबाद गुलिस्तां क्या होगा ।

छतरपुर।।खजुराहों –राजनगर तहसील क्षेत्र के बमीठा खजुराहो राजनगर चंदनगर नगर व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्गों पर जमकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण व विकास हो रहा है। कॉलोनियों को बसाने के लिए न तो प्रशासन से अनुमति ली जा रही हैं और न ही अन्य खानापूर्ति की जा रही है। कॉलोनी नाइजर बेधड़क कृषि भूमि पर अब भी प्लॉट काट रहे हैं।

नगरीय क्षेत्र की अधिकांश छोटी बड़ी कॉलोनियां कांग्रेस-भाजपा के नेताओं की मिलीभगत से हो कटी है। इन नेताओं अपने रसूख के कारण शासन प्रशासन को तो राजस्व का लाखों रुपए का चूना लगाया। साथ ही जो प्लॉट लोगों ने खरीदे व मकान बनाए, वे भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं।

शिकायतें तो होती हैं किंतु कार्रवाई नहीं

नगर की सबसे बड़ी कॉलोनी विद्याधर माई होम्स मंजू नगर कॉलोनी सिचाई कॉलोनी बजरंगगढ़  कॉलोनी, राजनगर के विक्रमपुर रॉड गंज बाई पास खजुराहो रॉड रने फ़ाइल रॉड  से सटी हुई नई कॉलोनी, बेनीगंज उदयपुरा बमीठा रोड खरोही  रोड जैन मंदिर रॉड राजनगर रॉड पर बस रही कॉलोनी सहित कई कॉलोनी ऐसी है जहां मकान बनाकर हजारों परिवार परेशन हो रहे हैं। परेशानी का कारण सड़क-पानी, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

सजा का है प्रावधान किंतु किसी को आज तक नहीं हुई

शासकीय भूमि हड़प कर अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनीनाइजरों को लंबी अवधि की सजा व लाखों रुपयों के जुमाने का प्रावधान है। कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान लोग कलेक्टर या मानवअधिकार आयोग में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं

वैध कॉलोनी निर्माण का क्या है नियम

वैध कॉलोनी निर्माण के लिए कॉलोनाइजर के रूप में पंजीकरण होना आवश्यक है। साथ ही शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत अनापति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत अनापति, संबंधित तहसीलदार अथवा नजूल अधिकारी से अनापति मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत अनुविभागीय अधिकारी से अनापति तथा भूखंड क्षेत्र की सीमांकन रिपोर्ट आवश्यक सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा न किए जाने पर कॉलोनी निर्माण अधिनियम 1982 की धारा 24 (3) और भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम की धारा 27 व 28 के तहत अपराध है।

नगर परिषद/पंचायत के लिए सिरदर्द है अवैध कॉलोनियां

नगर में बीते कुछ सालों से अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से हो रहा है। मोटे मुनाफे के चलते खेतों को भूखंड का रूप देकर छोटे-छोटे हिस्सों में बेचा जा रहा है। इन भूखंडों का निर्माण होने के बाद नगर परिषद के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लोगों को लाखों रुपए में प्लॉट बेचकर कॉलोनाइजर गायब हो जाते हैं। वहीं नगर परिषद इन कॉलोनियों में सड़क नाली पानी की व्यवस्था कर रही है। मूलभूत सुविधाओं को जो काम कॉलोनाइजर को करना था वह काम नगर परिषद के जिम्मे है।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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