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Breaking: दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारों पर केंद्र ने जारी किया अध्यादेश

नई दिल्ली. दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है. दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग, विजिलेंस जैसे मामलों में फैसले के लिए स्थाई समिति बनाई गई. जिसमें दिल्ली सीएम, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे. यह सभी उपराज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे. यानी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के बॉस अब भी उपराज्यपाल ही होंगे.

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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