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सेबी का सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा, कहा- जिस जांच की बात हो रही उसमें अडानी ग्रुप की कंपनी शामिल नहीं

नई दिल्‍ली. सेबी (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में नया हलफनामा दायर कर बताया है कि 2016 से SEBI की जिस जांच का याचिकाकर्ता हवाला दे रहे है, वो जांच दरअसल 51 भारतीय कंपनियों को जारी ग्लोबल डिपाजिटरी रसीद ( GDR) को लेकर थी. इन कंपनियों में अडानी ग्रुप की कोई कंपनी शामिल नहीं है. 15 मई को SC में दाखिल जवाब में सेबी ये साफ कर चुका है. सेबी ने SC में हलफनामा दायर कर ये साफ किया कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई 2021 में संसद में दिए अपने जवाब में अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में जिस जांच का जिक्र किया था, वो जांच अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी, न कि साल 2016 में. ये जांच मिनिमिय पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर थी.

दरअसल आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा था कि सेबी 2016 से अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही है और कोर्ट में सेबी का जवाब संसद में सरकार के पेश किये गए जवाब के विपरीत है.

Tags: Adani Group, SEBI, Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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