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‘सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ऐतिहासिक…’, अभिषेक मनु सिंघवी महाराष्ट्र-दिल्ली के मामलें में दी टिप्पणी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम फैसले सुनाए गए. पहला मामला महाराष्ट्र सरकार को लेकर था. जिसमें शिवसेना में बगावत और शिंदे सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सरकार के हक में तो फैसला सुनाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए. साथ कोर्ट ने स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने को कहा. वहीं, दूसरा मामला दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ही दिल्ली का असल बॉस माना है और अफसरों के ट्रांसफार और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार केजरीवाल सरकार को दिए हैं. इन दोनों घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले केंद्र के लिए सीख हैं.

सिंघवी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. यह बीजेपी की हार है. महाराष्ट्र में हर मुख्य निर्णय को निरस्त किया गया है. तत्कालीन गर्वनर के निर्णय पर सवाल उठाए हैं. स्पीकर का फैसला, जिसने एकनाथ शिंदे गुट को माना, उसे निरस्त किया गया. विधायकों की अयोग्यता पर जल्द निर्णय करने को कहा है.

Tags: Arvind kejriwal, Eknath Shinde, Supreme court of india




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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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