मच्छर के काटने से हुई मौत का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, क्या मिलेगा बीमा का पैसा? फिर जज ने सुनाया फैसला

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मच्छर के काटने से होने वाली मृत्यु एक “दुर्घटना” नहीं है और इसलिए ‘दुर्घटना’ बीमा के तहत बीमा योग्य नहीं है. इसी तर्क के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने एक सेवारत सेना के जवान की मां द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसकी दिसंबर 2021 में डेंगू से मृत्यु हो गई थी. याचिका में 09 सितंबर, 2022 को बीमा कंपनी के पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु के कारण के चलते क्लेम को स्वीकार करने में असमर्थ है.
हालांकि, अदालत ने माना कि मच्छर भारत में आम और व्यापक हैं, और इसलिए, बीमा मुआवजे का दावा करने के उद्देश्य से मच्छर के काटने को ‘दुर्घटना’ नहीं कहा जा सकता है. याचिकाकर्ता चयन मुखर्जी की मां हैं. वह भारतीय सेना में सेवारत थे. 20 दिसंबर, 2021 को कोलकाता के कमांड अस्पताल में उनका निधन हो गया. उन्हें घुटने की चोट से उत्पन्न तकलीफ के बाद 16 नवंबर, 2021 को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी का पता चला.
12 दिसंबर, 2021 को मुखर्जी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार हुआ और उन्हें डेंगू NS1 Ag पॉजिटिव पाया गया. अंततः 20 दिसंबर, 2021 को उन्होंने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया. उनकी मां ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में दावा दर्ज कराया. कंपनी ने इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मौत का कारण “गैर-आकस्मिक” था और इसलिए यह पॉलिसी के तहत नहीं आता था. उसने बीमा कंपनी के मना किए जाने को चुनौती दी और पत्र को रद्द करने की मांग की थी.
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलील थी कि उसका दावा बीमा पॉलिसी के भीतर आता है जो विशेष रूप से रक्षा कर्मियों के लिए बनाया गया था. इसके अलावा, यह कहा गया था कि मौत का प्राथमिक कारण पूरी तरह से आकस्मिक था, क्योंकि याचिकाकर्ता के बेटे ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह कमांड अस्पताल में डेंगू से पीड़ित होगा.
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Tags: Calcutta high court, Kolkata News, Mosquitoes, West bengal news
FIRST PUBLISHED : May 12, 2023, 21:39 IST
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