गैर-जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, जज ने दी राहत, गृह मंत्री से जुड़ा है मामला

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को चाईबासा की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर रोक लगा दी. चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में पेश नहीं होने के लिए गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
राहुल गांधी ने इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी. गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी.
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चाईबासा के निवासी प्रताप कुमार ने गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मुकदमा दायर कराया था. कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा कि गांधी के बयान अपमानजनक थे और जानबूझकर शाह की छवि खराब करने के लिए दिए गए थे.
शक्ति विवाद: राहुल पर एक्शन की मांग
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुंबई में हाल में एक रैली में ‘शक्ति के खिलाफ लड़ाई’ वाला बयान देने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बुधवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई और उससे कांग्रेस नेता के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ तथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया. आयोग को सौंपे एक ज्ञापन में भाजपा नेताओं हरदीप सिंह पुरी और ओम पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ‘शक्ति के खिलाफ लड़ाई’ संबंधी टिप्पणी ‘शक्ति से जुड़े धार्मिक मूल्यों का अपमान करने और कुछ धार्मिक समुदाय’ के तुष्टीकरण के लिए धर्मों के बीच शत्रुता पैदा करने के ‘दुर्भावनापूर्ण इरादे’ से की गई है.
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FIRST PUBLISHED : March 20, 2024, 22:57 IST
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