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राहुल गांधी पर कोर्ट का फैसला गलत कानूनी आधार पर, कांग्रेस ने बताया- क्या होगा पार्टी का अगला कदम?

नई दिल्ली. कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात की एक सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद गुरुवार को कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेगी. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी पर कोर्ट का आज का फैसला गलत कानूनी आधार पर सुनाया गया है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत के फैसले में सजा को निलंबित नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, सभी कानून के आधारभूत आधार पर ये गलत है. सिंघवी ने कहा कि जितने भी कानूनी विकल्प है हम उनका उपयोग करेंगे. इसमें प्राथमिक है हाईकोर्ट में जाना. हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी तारीख अभी तय नहीं है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, गलत कारणों से और गलत कानूनी आधार पर जो निर्णय दिए गए हैं उन्हें चुनौती दी जाएगी. सिंघवी ने कहा कि फैसले का कारण संदिग्ध है. उन्होंने कहा, ओबीसी पर जो टिप्पणियां हो रही हैं उसका उल्टा असर हो रहा है. मानहानि में दो साल की सजा सुनाई ही नहीं गई. सेशन कोर्ट की तरफ से सही मानना ये गलत है. सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी स्पष्ट और सही तरीके से बोलते हैं. उन्होंने न गलत कहा है और न कहेंगे.

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पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे.’

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी.


गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.

Tags: Abhishek Manu Singhvi, Congress, Congress leader Rahul Gandhi, Surat


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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