Strictness in Sagar after Chhatarpur incident | छतरपुर की घटना के बाद सागर में सख्ती: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी – Sagar News

सोशल सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक, संवेदनशील, जातिगत, समुदाय विशेष के खिलाफ साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सूचनाओं को शेयर नहीं करने के संबंध में गुरुवार को सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने आदेश जारी किया है। आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने
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जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़कर कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही जन और संपत्ति हानि होने की प्रबल आशंका रहती है। ऐसी परिस्थिति में शांति और सुरक्षा व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना अपरिहार्य है। आदेश में उन्होंने कहा गया कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को प्रसारित नहीं करेगा।
ग्रुप एडमिन की होगी जिम्मेदारी
ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप की किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भड़कती हो को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। इस प्रकार के संदेशों को रोकना ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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