Mp News:ऑनलाइन गैम्बलिंग पर मध्यप्रदेश बनाएगा कानून, चिटफंड में डूबा पैसा लौटाने बनेगा पुलिस का विशेष सेल – Mp News: Announcement Of Cm Shivraj, New Gambling Act Will Be Made In The State, Special Cell Will Be Formed I

सीएम शिवराज सिंह चौहान
– फोटो : सोशल मीडिया
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्यप्रदेश में नया जुआं अधिनियम बनाने की घोषणा की। नए कानून के जरिये ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है। इसके तहत चिटफंड स्कीम्स के नाम पर ठगी का शिकार होने वाले लोगों को राहत दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष सेल गठित किया जाएगा। यह सेल ऐसे पीड़ितों को उनका डूबा पैसा वापस पाने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान जुआं अधिनियम 1876 का है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो एक बड़ी समस्या बन गई है, के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआं अधिनियम की जगह मध्यप्रदेश जुआं अधिनियम 2023 बनाया जाए। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मलित होंगे। ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा बड़ा फैसला हमने चिटफंड कंपनियों के ठगी का शिकार होने वाले लोगों की राहत के लिए किया है। राज्य सरकार का चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और निवेशकों को पैसा लौटाने की व्यवस्था की जा रही है। उनके पैसे लौटने की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है। इससे इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। साथ ही जिन्होंने पैसा लगाया है, उनका पैसा लौटाया जाएगा।
ऑनलाइन गैंबलिंग बड़ी समस्या है। मध्यप्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा: CM pic.twitter.com/mDDV2vzvB3
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) April 19, 2023