अजब गजब

आसान ट्रिक से PPF पर दोगुना मिलेगा ब्‍याज, टैक्‍स के साथ ज्‍यादा पैसे भी बचेंगे

हाइलाइट्स

पीपीएफ में निवेश करने पर आपको शानदार ब्याज के साथ ही टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है.
अपने पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर इससे दुगुना ब्याज कमा सकते हैं.
इस पर क्लबिंग के प्रावधानों का भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह EEE के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री है.

नई दिल्ली. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें आपको शानदार ब्याज के साथ ही टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है. ज्यादातर भारतीय इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं. इसकी खास बात यह है कि इस पर आपको सरकारी गारंटी भी मिलती है. साथ ही इस निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. इसका अर्थ है कि आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं.

आपको बता दें कि PPF में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. लेकिन आप इस निवेश को बढ़ा कर दोगुना कर सकते हैं. अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर एक वित्त वर्ष में निवेश को दोगुना कर सकते हैं. इस तरह आपको दोनों अकाउंट पर ब्याज का फायदा मिलेगा.

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PPF में निवेश करने के हैं कई फायदे
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर इसे दूसरे निवेश विकल्प की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में आपके पास PPF में निवेश के लिए दो ऑप्शन होंगे. आप 1.5 लाख रुपये अपने अकाउंट में और 1.5 लाख रुपये अपने पार्टनर के नाम पर खोले गए अकाउंट में जमा कर सकेंगे. इस तरह आपको दोनों अकाउंट पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा. वहीं आप किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी ले सकते हैं. ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख रुपए हो जाएगी. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट का भी फायदा मिलेगा.

दोनों अकाउंट में जमा राशि रहेगी टैक्स फ्री
जब आप अपने पार्टनर के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट में राशि जमा करेंगे तो आपके दोनों अकाउंट टैक्स फ्री रहेंगे. हालांकि, इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाती है. लेकिन PPF के मामले में क्लबिंग के इन प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है. क्योंकि यह EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है.

अभी कितना है ब्‍याज 
आपको बता दें कि इस तरीके से शादीशुदा जोड़े PPF में दुगुने ब्याज का फायदा उठा सकते हैं. आगे चलकर जब आपके पार्टनर का PPF अकाउंट मैच्योर होगा, तब आपके पार्टनर के अकाउंट में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा. अप्रैल-जून तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई है.

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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