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Police action on illegal mineral transportation | ग्वालियर में पुलिस ने गिट्टी से भरे डंपर जब्त किए: 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया; अवैध खनिज परिवहन पर चल रही कार्रवाई – Gwalior News

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गिट्‌टी से भरे 3 डंपरों को पुलिस ने जब्त किया।

ग्वालियर में खनिज पदार्थों का अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात खनिज विभाग की टीम ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए तीन डंपर जब्त किए हैं।

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बिलौआ हाईवे और सिरोल बाइपास पर कार्रवाई

खनिज विभाग ने बिलौआ हाईवे पर दो और सिरोल बाइपास पर एक डंपर को पकड़ा है, जो गिट्‌टी से भरे हुए थे। जांच के दौरान डंपर चालकों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन वाहनों से अवैध तरीके से खनिज का परिवहन किया जा रहा था। तीनों डंपरों को जब्त कर उन पर कुल ₹9.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

बारिश में भी चला संयुक्त अभियान

गुरुवार-शुक्रवार की रात रिमझिम बारिश के बावजूद, खनिज विभाग ने पुलिस की मदद से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यह जानकारी मिली कि बिलौआ की खदानों से निकाली गई गिट्‌टी को चोरी-छिपे ले जाया जा रहा है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

पहले बिलौआ हाईवे पर चेकिंग की गई, जहां दो डंपर पकड़े गए। ये डंपर ओवरलोड थे और चालकों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। जब खनिज विभाग की टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो चालक डंपर लेकर भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान भी चालक कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद दोनों डंपर जब्त कर लिए गए।

सिरोल बाइपास से भी एक डंपर पकड़ा

खनिज विभाग की दूसरी टीम सिरोल बाइपास पर चेकिंग कर रही थी। वहां भी एक डंपर पकड़ा गया, जो गिट्टी से भरा हुआ था। चालक ने पुलिस और खनिज विभाग की टीम को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। जांच में यहां भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

अवैध उत्खनन नियमों के तहत कार्रवाई

पकड़े गए तीनों डंपरों को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इन पर मध्यप्रदेश अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। इस संयुक्त अभियान में सहायक खनिज अधिकारी राजेश कुमार गंगेले और घनश्याम यादव ने पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई की। तीनों डंपरों पर कुल मिलाकर ₹9.5 लाख से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है।

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