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New rules for Aadhaar registration in Public Service Centers | लोक सेवा केंद्रों में आधार पंजीयन को लेकर नए नियम: केंद्र परिसर में ही चलेंगी मशीनें, नियम तोड़ने पर आर्थिक दंड – Mauganj News

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मऊगंज के कलेक्टर संजय कुमार जैन ने लोक सेवा केंद्रों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आधार पंजीयन का कार्य केवल अधिकृत लोक सेवा केंद्र परिसर में ही किया जाएगा।

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कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण में अनियमितता या शिकायत मिलने पर आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक दंड लगाया जाएगा। संचालकों को हर माह 5 तारीख तक नियमानुसार शुल्क जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी के खाते में जमा करना होगा।

केंद्रों पर कई नए नियम लागू किए गए हैं। प्रत्येक आवेदन में आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। आवेदकों को व्हाट्सएप से प्रमाणपत्र भेजने की सुविधा देनी होगी। केंद्र के कर्मचारियों को गणवेश और पहचान पत्र पहनना जरूरी है।

हेल्पडेस्क और शुल्क सूची को केंद्र पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। केवल सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जा सकेगा और ऑनलाइन रसीद देना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और टोकन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

उप-लोक सेवा केंद्रों को हर माह की पहली तारीख तक आवेदन पत्रों की जानकारी जिला कार्यालय को भेजनी होगी। समाधान एक दिवस के तहत मिलने वाले आवेदनों का निपटारा उसी दिन करना होगा।

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