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बड़वानी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सिंह भूरिया ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी बंटी उर्फ कृष्णा को दोषी करार दिया है। आरोपी को एक साल की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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मामला 24 दिसंबर 2024 का है। फरियादी दुर्गेश ने अपनी मोटरसाइकिल शाम 7:30 बजे घर के सामने लॉक करके खड़ी की थी। अगली सुबह 6 बजे मोटरसाइकिल गायब मिली। शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल खरगोन के मोतीपुरा निवासी बंटी उर्फ कृष्णा (28) ने चुराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 12 मोटरसाइकिल जब्त की। इनमें से 9 बाइक बड़वानी से चुराई गई थीं।
शहर कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि प्रधान आरक्षक जगजोध सिंह ने मामले की जांच की। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मामला मजबूती से पेश किया। आरोपी के खिलाफ खरगोन, इंदौर और बड़वानी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीना कुशवाह ने की।
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