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पुलिस को मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान से हुआ था शक।
हरदा में जीजा की हत्या के मामले में साले को आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ ही कोर्ट ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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घटना 20 जून 2024 की है। चेतन राजपूत को परिजन मृत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस को मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले। जांच में सामने आया कि 19-20 जून की रात को मृतक चेतन और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी।
स्टील के पाइप से की पिटाई पत्नी ने अपने भाई को फोन कर बताया था की पति चेतन मारपीट कर रहा है। इस पर आरोपी गोलू उर्फ धीर सिंह (34) मौके पर पहुंचा। आरोपी ने गुस्से में स्टील के पाइप से जीजा चेतन की पिटाई कर दी। चेतन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
सबूतों के आधार पर दोषी करार मृतक की पीठ, हाथ, जांघ सहित अन्य जगहों पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी गोलू को दोषी करार दिया।
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