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Ashoknagar district declared water scarce | अशोकनगर जिला जल अभावग्रस्त घोषित: 30 जून तक पानी का अनावश्यक उपयोग रोका, नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध – Ashoknagar News

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अशोकनगर जिले में भूजल स्तर में गिरावट के कारण कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। यह आदेश गुरुवार शाम को जारी किया गया। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध 30 जून तक या पर्याप्त वर्षा होने तक लागू रहेगा।

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बता दें कि, जिले की सभी तहसीलों में कुओं और नलकूपों का जल स्तर नीचे जा चुका है। प्रशासन ने नदियों और जलाशयों से सिंचाई या औद्योगिक कार्यों के लिए बिना अनुमति जल उपयोग पर रोक लगाई है। निजी नलकूप खनन भी प्रतिबंधित किया गया है। नलकूप खनन के लिए कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

नियम तोड़ने पर पहली बार 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दो वर्ष का कारावास हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में अनुमति के लिए संबंधित एसडीएम से संपर्क किया जा सकता है।

प्रशासन ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए एसडीएम नियुक्त किए हैं। अशोकनगर और शाढौरा के लिए एसडीएम अशोकनगर, ईसागढ़ और नईसराय के लिए एसडीएम ईसागढ़, मुंगावली क्षेत्र के लिए एसडीएम मुंगावली तथा चंदेरी के लिए एसडीएम चंदेरी को अधिकृत किया है। नागरिकों से जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की गई है।

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