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डिंडोरी के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने बुधवार को आदर्श महाविद्यालय की अतिथि व्याख्याता डॉ. नसीम बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी है। डॉ. बानो पर धर्म और देश विरोधी पोस्ट शेयर करने का आरोप है।
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मामले में पुलिस ने 24 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने 28 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उन्हें डिंडोरी जेल भेज दिया था।
बुधवार को जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान वकीलों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने न्यायाधीश के समाने दलील दी, कि आरोपी ने यह पोस्ट उस समय शेयर की थी, जब पहलगाम में आतंकियों ने 27 निर्दोष हिंदुओं की धर्म के आधार पर हत्या की थी। वकीलों ने कहा कि एक शिक्षित महिला का ऐसा कृत्य धर्म और देश विरोधी है। उनका तर्क था कि जमानत मिलने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
जमानत याचिका के विरोध में वकील राम मिलन यादव, अभिनव कटारे, रूपेश धर, नीरज साहू, आकाश यादव, जवाहर सोनवानी, आशीष और भूपेंद्र यादव मौजूद थे। वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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