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Mp News: Income Tax Attaches 52 Kg Gold And Rs 11 Crore Of Saurabh Sharma Gives 250 Page Notice – Amar Ujala Hindi News Live

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मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उसके राजदार चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त पुलिस की छापेमार कार्रवाई के दौरान ही 19-20 दिसंबर की दरमियानी देर रात भोपाल के मेंडोरा स्थित विनय आसवानी के फार्महाउस में लावारिस हालत में खड़ी इनोवा से आयकर अधिकारियों ने 52 किलोग्राम सोना और करीब ग्यारह करोड़ नकद बरामद किए थे। आयकर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। जांच के दौरान आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर से अदालत की अनुमति लेकर भोपाल केंद्रीय जेल जाकर पूछताछ की है। आयकर विभाग की पूछताछ में सौरभ शर्मा और उसके दोनों राजदारों चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल ने सोना और नकदी खुद की होने से इनकार कर दिया है।

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लोकायुक्त, आयकर और ईडी की पूछताछ में चेतन सिंह गौर ने स्वीकार किया था कि कार उसके नाम पर है, लेकिन वह कार सौरभ ने खरीदी है और सौरभ के कार्यालय में उपयोग होती है। इनोवा की किश्तें भी सौरभ की कंपनी और कार्यालय द्वारा ही जमा की जाती थीं।

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आयकर और ईडी की जांच में 52 किलो सोना और 11 करोड़ सौरभ के माने गए

आयकर विभाग, ईडी और लोकायुक्त की जांच में स्पष्ट हो चुका है कि इनोवा में मिला 52 किलोग्राम सोना और करीब ग्यारह करोड़ रुपए नकद सौरभ और उसके करीबियों का है। ईडी ने अपने चालान में उक्त सोना और नकदी को सौरभ की बताया है। इतना ही नहीं, सौरभ के ड्राइवर प्यारे, जो इनोवा को शाहपुरा क्षेत्र से मेंडोरा तक लेकर गया और वहां पार्क किया, उसे भी आरोपी बनाया गया है। प्यारे, ईडी के 12 आरोपियों में शामिल है।

अब आयकर विभाग ने पूछताछ और जांच में उक्त सोना और नकदी को सौरभ की संपत्ति माना है। सोने और नकदी को छिपाने में उपयोग की गई चेतन सिंह गौर की इनोवा का भी उपयोग किया गया। इसलिए आयकर विभाग ने 52 किलोग्राम सोना, 11 करोड़ रुपए नकदी और इनोवा को अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई आयकर विभाग की बेनामी विंग द्वारा की गई है। इस संबंध में पूछताछ और इतना सोना व नकदी कहां से अर्जित की गई, इसकी जानकारी के लिए आयकर विभाग ने सौरभ और चेतन को लगभग 250 पृष्ठों का नोटिस भी भेजा है।

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बेनामी प्रतिषेध अधिनियम के तहत नोटिस जारी

आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि विभाग की बेनामी विंग ने संपत्ति को अटैच कर लिया है। संपत्ति को बेनामी घोषित कर जब्त करने से पहले आयकर विभाग की बेनामी विंग ने बेनामी प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस का जवाब दोनों आरोपियों को 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। नोटिस का जवाब समय पर नहीं देने या जवाब से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में आयकर विभाग की बेनामी विंग उक्त सोने और नकदी को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। बेनामी विंग द्वारा अटैच की गई कार, 52 किलोग्राम सोना और करीब 11 करोड़ रुपए नकदी मामले में अंतिम फैसला आयकर विभाग की एडजुकेटिंग अथॉरिटी करेगी। तमाम तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल, विवेचना और प्रस्तुत जवाब के परीक्षण के पश्चात विभाग अगली कार्रवाई करेगा।

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