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पंचायत सचिव, पटवारी और ग्राम रोजगार सहायकों के मोबाइल नंबर होंगे अपलोड।
हरदा में फसल की नरवाई जलाने की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन सख्त है। नीमढाना गांव के किसान विशु पिता हीरालाल कोरकू के खिलाफ गेहूं की नरवाई जलाने का मामला सिराली थाने में दर्ज किया गया है। शिकायत पटाल्दा गांव के पटवारी मनीराम पटनारे ने की है।
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कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने इस मामले में पहले ही 16 मार्च को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रखे हैं। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
कड़ी निगरानी रखने के निर्देश कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को नरवाई जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है। सभी पंचायत सचिवों, पटवारियों और ग्राम रोजगार सहायकों के मोबाइल नंबर भारत सरकार के फायर एलर्ट सिस्टम पर अपलोड किए जाएंगे। इससे अग्नि की किसी भी घटना की सूचना तुरंत एसएमएस के जरिए मिल सकेगी।
कलेक्टर ने अवैध टयूबवेल उत्खनन पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
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