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भिंड में ईकेवायसी कराते हितग्राही।
भिंड जिले के करीब 10 लाख पात्र सदस्य अब तक शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने अब सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इस कार्य की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। अब तक 7 लाख सदस्यों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्
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उचित मूल्य दुकानों पर हो रही ई-केवाईसी प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न योजना का लाभ उठाने वाले सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराई जाए। इसके लिए जिले की 576 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराई जा सकती है। लाभार्थियों को ई-केवाईसी के लिए अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा।
जो हितग्राही मध्यप्रदेश से बाहर निवास कर रहे हैं, वे आईएमपीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विक्रेताओं, रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को पूर्व में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।
जिला स्तर पर प्रक्रिया की निगरानी हो रही भिंड जिले में कुल 10 लाख पात्र सदस्यों में से 7 लाख की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। शेष 3 लाख में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मृत हो चुके हैं, अपात्र घोषित किए गए हैं या अस्तित्व में नहीं हैं। इन सदस्यों को नगर पालिका और पंचायत स्तर पर विलोपित करने की कार्रवाई की जा रही है।
जिला और अनुभाग स्तर पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति ई-केवाईसी से वंचित न रहे।
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