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प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (ईवी) 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत 26 मार्च 2026 तक ईवी का रजिस्ट्रेशन कराने पर लाइफ टाइम टैक्स में मोटरयान कर में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन परिवहन विभाग ने बुधवार को जारी कर दिया है।
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बैटरी चलित वाहनों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण नया रजिस्ट्रेशन कराने पर ही शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान की गई है।
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