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भिंड में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण को लेकर आज 9 मार्च को दोपहर 2 बजे जिला पंचायत सभागार, भिंड में बैठक आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे।
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जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र भिंड ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत समस्त अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी क्रम में आरटीई एमपी पोर्टल पर आवेदन करने वाले अशासकीय विद्यालय संचालकों और प्रधानाध्यापकों को इस बैठक में उपस्थित रहना होगा।
जिला शिक्षा केंद्र ने समस्त आवेदनकर्ताओं को समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं ताकि मान्यता प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।
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