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कांग्रेस नेता राहुल गांधी
लखनऊः लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लखनऊ की ACJM कोर्ट ने दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया है और 14 अप्रैल को कोर्ट में कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश दिए हैं। मामला महाराष्ट्र में दिए राहुल गांधी के एक बयान को लेकर है। राहुल गांधी ने 17 दिसम्बर 2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रा सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ लखनऊ की ACJM में नृपेंद्र पांडेय ने शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा फैलाने वाला है।
कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा जुर्माना
आज इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था लेकिन राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। आज उन्हें विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मिलना था। ये मुलाकात पहले से तय थी। इसलिए वो कोर्ट नही आ पा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें 14 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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