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MLA’s brother’s illegal mining caught in Mandla | मंडला में विधायक के भाई का अवैध खनन पकड़ा: 1875 घनमीटर मुरम निकालने पर 28 लाख का जुर्माना; 5 तक देना होगा जवाब – Mandla News

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मंडला जिले में अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा के भाई राजसिंह पट्टा समेत तीन लोगों पर 28.13 लाख रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है। इसके आदेश 27 फरवरी को जारी हुए हैं।

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अपर कलेक्टर ने राजसिंह पट्टा, रामलाल और रामस्वरूप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 8 फरवरी को राजस्व विभाग घुघरी के दौरे के दौरान ग्राम खमतरा में निजी भूमि पर अवैध खनन पकड़ा गया। जेसीबी से मुरूम का उत्खनन किया जा रहा था और बिना नंबर के ट्रैक्टर में मुरम भरा जा रहा था।

28 लाख रुपए के अर्थदंड का जारी नोटिस।

28 लाख रुपए के अर्थदंड का जारी नोटिस।

जांच में पाया गया कि 1875 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन किया गया। मध्य प्रदेश खनिज नियमों के तहत प्रशमन करने पर 28.13 लाख रुपए और प्रशमन न करने पर 56.25 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है। आरोपियों को 5 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। जवाब न देने या अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

8 फरवरी को हुए प्रशिक्षु आईएएस आकिप खान ने मांगी थी माफी।

8 फरवरी को हुए प्रशिक्षु आईएएस आकिप खान ने मांगी थी माफी।

यहां से शुरू हुआ विवाद

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रशिक्षु आईएएस आकिप खान अवैध खनन की शिकायत पर जेसीबी चालक का पीछा करते हुए विधायक के घर पहुंचे। विधायक ने आईएएस पर मारपीट का आरोप लगाया। बाद में एसडीएम ने माफी मांग ली।

11 फरवरी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंडला में रैली निकाली और प्रशिक्षु आईएएस पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते ने निष्पक्ष जांच की मांग की। 18 फरवरी को राजसिंह पट्टा और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

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