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न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को RBI ने दी राहत, अब इतनी रकम निकाल सकेंगे

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प्रशासक के परामर्श से बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला हुआ।

Photo:PTI प्रशासक के परामर्श से बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी, 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्वसमावेशी निर्देश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निर्देश दिया था कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। इसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंक के बोर्ड को हटा दिया और एक प्रशासक और सलाहकार समिति (सीओए) नियुक्त की, जैसा कि 14 फरवरी, 2025 की प्रेस विज्ञप्ति में घोषित किया गया। प्रशासक के परामर्श से बैंक की तरलता स्थिति की समीक्षा करने के बाद रिजर्व बैंक ने 27 फरवरी, 2025 से प्रति जमाकर्ता ₹25,000 (केवल पच्चीस हजार रुपये) तक की जमा निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

एटीएम के जरिये भी निकाल सकेंगे

खबर के मुताबिक, इस छूट के साथ कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से ज्यादा अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और बाकी जमाकर्ता अपने जमा खातों से ₹25,000 तक निकाल सकेंगे। जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि, निकाली जा सकने वाली कुल राशि प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि जो भी कम हो, होगी।

बोर्ड को भी आरबीआई ने कर दिया था भंग

आरबीआई ने इस महीने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 12 महीने के लिए भंग कर दिया था। आरबीआई ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को इस अवधि के दौरान बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशासक को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजर्स की कमेटी भी गठित की गई है।

बैंक के सीईओ हो चुके हैं अरेस्ट

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोअन (45) को गिरफ्तार कर लिया है। 2008 से वह बैंक से जुड़े हुए थे। वह शुरुआत में बैंक के आईटी के वाईस प्रेसिडेंट थे। 2019 में वह बैंक के सीईओ बने थे।

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