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घटनाक्रम के 8 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के मझगांव गांव में हुई हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो पुरुष और एक महिला को आजीवन कारावास के साथ 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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हत्या का यह मामला 1 जून 2023 का है, जब गुलाब (27), मोतीराम उर्फ डगला (38) और कविता (23) ने लकड़ी से पीट-पीटकर ग्रामीण परसराम की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी जानकी बाई की शिकायत पर नेपानगर पुलिस ने केस दर्ज किया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक कमल मोरे ने की, जबकि शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने पैरवी की। कोर्ट ने सभी आरोपियों को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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