[ad_1]
आबकारी विभाग ने एक अप्रेल से जारी होने वाली नई आबकारी नीति के आधार पर शराब दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिन्युअल और टेंडर की प्रोसेस प्रदेश के 52 जिलों में ही होगी। मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर के नए जिले बनने के बाद भी इन जिलो
.
आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में शराब की सभी दुकानें कंपोजिट शॉप होंगी। यहां देसी व विदेशी दोनों ही तरह की शराब उपलब्ध रहेगी। सभी शराब दुकानों पर देश के बाहर से आयात की गई शराब बीआईओ (बॉटल्ड इन ओरिजिन) की बिक्री भी की जा सकेगी। इन शराब दुकानों पर वाइन और हेरिटेज शराब की बिक्री की भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि पिछले सालों की तरह अहाता खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शराब दुकान के परिसर में शराब पीने की अनुमति नहीं रहेगी। इनमें फलों के रस से बनाई जाने वाली वाइन के आउटलेट और एयरपोर्ट काउंटर शामिल नहीं होंगे।
ई टेंडर और ई टेंडर कम आक्शन के माध्यम से शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया होगा। वार्षिक लाइसेंस फीस की शेष राशि प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से तीन दिन के भीतर या 31 मार्च 2025 जो भी पहले हो, इस अवधि तक ई आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करानी होगी। तय समय पर फीस जमा न होने पर आवेदक की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे डिफाल्टर आवेदक को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और प्रदेश में किसी भी शराब दुकान के लिए आने वाले समय में ठेके की प्रक्रिया में शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। ऐसी शराब दुकानों के लिए एकल समूह द्वारा टेंडर प्रोसेस फिर से कराई जाएगी।

[ad_2]
Source link



