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ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में 15 साल पहले हुए हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी केशव सिंह पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी पप्पू उर्फ अमृतलाल अभी भी फरार ह
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घटना 5 सितंबर 2011 की है। ग्राम केशवपुर में पंचम सिंह अपने घर के पास खुले मैदान में खटिया पर सो रहे थे। रात करीब 10:45 बजे उनके बेटे को पिता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वह उठा तो देखा कि उसके पिता भाग रहे थे और उनके पीछे केशव, पप्पू उर्फ अमृतलाल, रामबरन और बनवारी थे।
भागते समय केशव ने पंचम सिंह पर बंदूक से गोली चलाई। गोली उनके सीने में लगी और वे वहीं गिर गए। आरोपी भागते समय भी फायरिंग करते रहे। मौके पर पहुंचे अशोक ने पंचम सिंह को ट्रैक्टर से बिरला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस को घटनास्थल से 12 बोर की बंदूक का खाली खोखा, एक टूटी हुई तलवार और खून से सना तकिया मिला था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी केशव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
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