Home मध्यप्रदेश Board exams will be held at 55 centers in the district |...

Board exams will be held at 55 centers in the district | गुना में 55 केंद्रों पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं: 9 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर रहेगी प्रशासन की नजर; कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन – Guna News

15
0

[ad_1]

25 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिले में 55 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें से 9 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। कलेक्टर ने परीक्षाओं को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

.

सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्‌यक्रम परीक्षा वर्ष 2025 की परीक्षाएं 25 और 27 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित होना है। परीक्षा के लिए गुना जिले में कुल 55 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं। इनमें 9 अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र हैं। कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा परीक्षाओं के सफल संचालन, पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता बनाए के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विभिन्‍न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं।

जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती और अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा न ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा।

कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार से जैसे पानी भरकर, गड्ढा करके या अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके अवरूद्ध नहीं करेगा।

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे- मोबाइल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। मोबाइल फोन के उपयोग पर परीक्षा अवधि के दौरान पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा तिथियों में केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं परीक्षा कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों (कलेक्टर प्रतिनिधि को छोड़कर) पर भी लागू होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने वाले के विरूद्ध अन्य अधिनियमों के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत एफआईआर दर्ज की जायेगी।

परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा। न ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा। न ही ऐसी गतिविधि में संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग हो। परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति/समूह एकत्रित नहीं होंगे और न ही किसी आवंटित कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे।

कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here