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दतिया में अमानक गेहूं बीज की बिक्री के मामले में कार्रवाई करते हुए बीज भंडारण अधिकारी ने हरिहर कृषि सेवा केंद्र का बीज लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार, रबी सीजन 2024-25 के लिए केंद्र से 12 जनवरी को गेहूं की किस्म डीबीडब्ल्यू 303 का नमूना लेकर बीज परीक्षण लैब ग्वालियर भेजा गया था। जांच में बीज अमानक स्तर का पाया गया, जिसके बाद लॉट क्रमांक एपीआर-24-19-19 की बिक्री पर रोक लगा दी गई।
केंद्र के संचालक जगतप्रताप दांगी से सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर 5 फरवरी को उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 15 और 15 (क) (स) के तहत उपसंचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास, दतिया) राजीव वशिष्ठ ने केंद्र का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया।
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