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उमरिया के कलेक्टर ने एक अपराधी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश की अवधि तक मुन्नी उर्फ माधुरी को बिना पूर्व अनुमति के इन सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नह
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बिना अनुमति सीमाओं में प्रवेश पर सख्त पाबंदी
कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी, पति श्री राजेन्द्र तिवारी, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, पाली, थाना पाली, जिला उमरिया को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उमरिया सहित समीपवर्ती जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी, और डिण्डौरी की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।
प्रशासन की सतर्कता से अपराधियों पर रखी जाएगी नजर
हालांकि, न्यायालयीन मामलों की पेशी के लिए उसे उपस्थित होने की छूट रहेगी, बशर्ते कि वह थाना प्रभारी, थाना पाली को लिखित सूचना देकर बताए। आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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