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बड़वानी जिले में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर बुधवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 2 महीने की अवधि तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा और
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एसपी के मिले प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद लिया फैसला
16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, 29 अक्टूबर को धनतेरस, 31 अक्टूबर को दीपावली, 1 नवंबर को स्नान दान अमावस्या, 12 नवंबर को देवउठनी ग्यारस, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती, गुरु नानक जयंती और आगामी समय में होने त्योहारों और एसपी के मिले प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद कलेक्टर ने पूरे जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
डीजे रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित
कलेक्टर ने धार्मिक आयोजनों, जुलूस आदि में तेज ध्वनि में डीजे का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया है। धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग नियंत्रण के लिए शासन से जारी आदेशानुसार ध्वनि की त्रीवता निर्धारित की गई है।

किसी भी संगठन की ओर से कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किए जाने से पहले आवेदन क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन देकर इजाजत लेना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत से साथ कम से कम 48 घंटे पहले किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पहले किया जाना आवश्यक है।
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