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लाठीचार्ज के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने रैली निकाल ज्ञापन भी सौंपा था। (फाइल फोटो)
रतलाम में गणेश चतुर्थी की रात पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और एक युवक की मौत के मामले में जहां-जहां लाठी चार्ज किया गया वहां के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश इंदौर हाई कोर्ट ने दिए है।
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गणेश प्रतिमा चल समारोह में पत्थरबाजी की घटना के विरोध में प्रदर्शन करने वालों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में घायल प्रकाश मईड़ा (19) निवासी होमगार्ड कॉलोनी की दो दिन बाद मौत हो गई थी। लखन रजवानिया, महेंद्रसिंह सोलंकी और किन्नर काजल गुरु घायल हो गए थे।
मामले की मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। मृतक प्रकाश मईड़ा का चचेरा भाई अमन कटारा व सभी घायलों की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। लाठीचार्ज के विरोध में रतलाम में सर्व हिंदू समाज ने सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था।
मामले में राज्य शासन के प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, रतलाम कलेक्टर व एसपी को भी पक्षकार बनाया है। पीड़ितों के पक्ष के वकीलों की मांग पर हाई कोर्ट ने आयुष्मान हॉस्पिटल, स्टेशन रोड और जहां भी लाठीचार्ज किया गया वहां के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश विरोधी पक्ष को दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। फुटेज का उपयोग सुनवाई के दौरान किया जाएगा।
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