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Joint order of DEO and DPC: All private school operators should get character and police verification of the academic and non-academic staff of their schools done within three days | ‘तीन दिनों में कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं…’: डीईओ और डीपीसी ने सभी स्कूल संचालकों को सयुंक्त आदेश जारी किया – Harda News

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बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं के बाद अब शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी ने एक संयुक्त आदेश जारी कर जिले में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालक एवं प्राचार्य को तीन दिनों के अंदर स्कूल

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जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिवेश में मासूम बच्चों के साथ जो निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। उनको देखते हुए ये आवश्यक हो गया है कि आपके विद्यालय में आप यह सुनिश्चित करें कि कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का चरित्र एवं पुलिस सत्यापन किया गया हो। अगर स्टाफ में कोई शिक्षक, खेल शिक्षक, केयर टेकर, कम्प्यूटर आपरेटर आदि तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ, गार्ड, सफाईकर्मी, माली, बस ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, विद्युतकर्मी आदि का चरित्र एवं पुलिस सत्यापन यदि नहीं कराया गया हो तो सत्यापन तीन दिवस में अनिवार्य रूप से कराएं। किसी भी स्थिति में ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसका चारित्रिक रिकार्ड ठीक नहीं हो या आपराधिक प्रवृत्ति का कोई रिकार्ड रहा हो तो उसे शाला के किसी कार्य में संलग्न न करें।

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