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बिजली चोरी के मामलों में बिलों की वसूली को लेकर बिजली कंपनी ने बड़ा निर्णय लिया है। बिल देरी से भरने पर 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 126 के बनाए गए प्रकरणों में जारी कि
.
इन बिलों का भुगतान पीओएस मशीन, वेब पोर्टल, यूपीआई तथा उपाय एप से लिया जाना भी मंजूर कर लिया गया है। मध्य क्षेत्र कंपनी के दायरे में आने वाले 16 जिलों में बिजली चोरी के मामले में चंबल के भिंड-मुरैना के बाद भोपाल शहर का नंबर आता है।
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