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बस का चालान करती ट्रैफिक पुलिस।
अभी तक आपने सुना होगा कि ट्रेन, कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलती हैं। लेकिन गुना में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चल रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने हाइवे पर उसे रोककर उसका चालान किया।
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बता दें कि SP संजीव कुमार सिंहा के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह कुशवाह एवं उनकी टीम द्वारा शहर में सुचारू एवं सरल यातायात व्यवस्था के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर निरंतर कार्यवाहियां की जा रहीं हैं। इसी क्रम में प्रभारी यातायात निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, सूबेदार अविनाश उमरैया और ट्रैफिक अमले के साथ इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से गुना स्थित बिलोनिया हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रहे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है।
प्रभारी यातायात ने बताया कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान हंस ट्रेवल्स की बस को 109 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई मिली। ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 112/183(1) के अंतर्गत चालान कार्यवाही की गई। दस्तावेज चेक करने पर वाहन के दस्तावेज सही पाए गए।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाद में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सख्त हिदायत दी गई कि यात्री बस में तक़रीबन 50 लोग रहते हैं। तेज गति व से वाहन चलाना अत्यंत खतरनाक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी बस संचालकों से अनुरोध है कि उनके स्टॉफ को अवगत कराएं और बसों की रफ्तार पर लगाम के लिए उनके ड्राइवरों को पाबंद किया जाए। हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से वाहन नहीं चलाया जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा और यातायात के जो भी नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका कडाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

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