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कोतवाली थानांतर्गत 16 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी: निलंबन की हो चुकी है कार्यवाही; 2 सितंबर को मांगा जवाब

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जिला दंडाधिकारी छतरपुर पार्थ जैसवाल ने एसपी छतरपुर के प्रतिवेदन पर कोतवाली थानांतर्गत 16 शस्त्र लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया था। इसके उपरांत आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में निहित प्रावधानों के तहत क्यों न उक्त शस्त्र लाइसेंस धारक रफत उल्ला खां 30.06 बोर रायफल, आजाद अली 315 बोर रायफल और 12 बोर दो नली बंदूक, नाजिम चौधरी 12 बोर दो नली, परवेज खां 22 बोर दो नली, मुख्तार 12 बोर दो नली, मु. जुनैद खां 12 बोर दो नली, तारिक 315 बोर रायफल, सकील अहमद भरतल एक नली, फैजान 12 बोर दो नली, नईम खान 315 बोर रायफल, आसिफ खान 12 बोर दो नली, नसीम खान 12 बोर दो नली, इकबाल 12 बोर दो नली, सादाव हमीद उर्फ सोनू 315 बोर रायफल, शहजाद अली 315 बोर रायफल और मोहम्मद इरफान का 315 बोर रायफल लाइसेंस भविष्य में दुरुपयोग किए जाने की प्रवल आशंका के दृष्टिगत निरस्त किए जाएं। संबंधित से 2 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। नियत दिनांक व समय पर अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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