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नाबालिग का शोषण कर उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है, इस आरोपी को शेष प्राकृतकाल तक आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है, जबकि पीड़िता को प्रतिकर देने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी में विशेष लोक अभियोजक श्रीमति
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इसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई तो परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि नवेगांव के 22 वर्षीय आरोपी सिकनलाल पिता कम्मू धुर्वे नामक युवक उसे अपने साथ ले गया था और बलात्कार कर उसे छोड़ दिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रकरण को जांच के लिए नवेगांव पुलिस के सुपुर्द किया, तत्कालीन निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय ने शिकायत पर मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए जुन्नारदेव के अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी सिकनलाल धुर्वे को शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास और दस हजार अर्थदंड और धारा 506 भाग-दो में सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने पीड़िता के भविष्यवर्ती जीवन को देखते हुए उसे दो लाख रुपए प्रतिकर देने के लिए विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेशित किया है।
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