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नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अनसूटेबल कॉलेज के छात्र भी अब परीक्षा में बैठ सकेंगे। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच ने मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सरकारी अनसूटेबल कॉल
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दरअसल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका जिसमें नर्सिंग कॉलेजो की मान्यता में गड़बड़ी को चुनौती दी गई थी इसी मामले पर जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 की नर्सिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को एनरोलमेंट जारी का परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों के एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोला जाए जिससे वो परीक्षा में शामिल हो सकें ।
मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की परीक्षा को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग के परीक्षा 8 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक चलेंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि टाइम टेबल जारी होने के ठीक एक माह बाद हाई कोर्ट ने उन हजारों छात्र-छात्राओं को बड़ी रहात दी है, जो की अनसूटेबल कॉलेज के छात्र थे।
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