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पुरानी रंजिश पर पीट-पीट कर युवक की हत्या कर देने के एक मामले में सतना की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश सतना सुधीर मिश्रा की अदालत ने सतेंद्र साकेत की हत्या के मामले में विपिन साकेत पिता रामनिवास साकेत निवासी गजिगवां थाना कोटर को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से राघवेन्द्र सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 4 मई 2021 को आरोपी विपिन साकेत मृतक सतेंद्र के घर गया था। उसने वहां गाली-गलौज किया और सतेंद्र को जान से मारने की धमकी दी। उसी रात लगभग 9 बजे गांव के मोनू पटेल ने सतेंद्र के घर जाकर बताया कि सतेंद्र बढ़इयन मोहल्ला में आम के पेड़ के नीचे लहूलुहान हालत में गाड़ी के ऊपर पड़ा है। वह कुछ बोल नहीं रहा है।
आनन फानन में सतेंद्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए सतना जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे सतना से रेफर कर दिया। रीवा में इलाज के दौरान ही सतेंद्र की मौत हो गई। कोटर थाना पुलिस ने इस मामले में पहले ही सुशीला साकेत की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 307 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
सतेंद्र की मौत के बाद प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया।
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