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कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले निगम, मंडल, निजी कंपनियों, कारखानों सहित अन्य उपक्रमों एवं संस्थानों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हायर पेंशन नहीं मिलेगी। एक सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए और अभी जो नौकरी कर रहे हैं इनमें से भी उन्हीं
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इधर, ईपीएफओ भोपाल रीजनल कमिश्नर वन अमिताभ प्रकाश ने बताया कि जिन्होंने तय प्रावधान के मुताबिक समय पर हायर पेंशन के लिए फॉर्म भरे थे। ईपीएफओ इंस्पेक्टर उनके संस्थाओं और दफ्तरों में जाकर वेतन वेरीफाई कर रहे हैं। हमारे पास 15000 से ज्यादा आवेदन आए थे। इनमें से वेरिफिकेशन के बाद 1000 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। 500 लोगों को डिमांड नोट जारी किए गए हैं। यह लोग डिफरेंस अमाउंट अपने पीएफ फंड से डायवर्ट करवा सकते हैं।
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