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नई कर प्रणाली में 7 लाख तक सालाना आय का रिटर्न भरने वालों के लिए चिंता की खबर है। 5 जुलाई के बाद से इनकम टैक्स पोर्टल में हुए बदलाव के मुताबिक अब 7 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर कर छूट नहीं मिल रही है। कर सलाहकारों का कहना ह
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कर सलाहकार पलाश खुरपिया ने बताया कि अब तक करमुक्त आय में इसे भी छूट मिल जाती थी, पर 5 जुलाई के बार इनकम टैक्स पोर्टल में बदलाव हुए हैं। सालाना आय 7 लाख से कम होने पर भी जितनी आय शेयर-म्युचुअल फंड से मिल रही है, उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। नई कर प्रणाली में सालाना आय 7 लाख से कम होने पर 25,000 रुपए तक कर छूट मिलती है। टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, एडवोकेट मृदुल आर्य ने कहा कि सीबीडीटी को इस मुद्दे पर जल्द स्पष्टीकरण देना चाहिए।
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